SOP of PV Module
MNRE द्वारा जारी Solar PV Module Warranty Management SOP के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:
यह SOP PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, PM KUSUM आदि सभी MNRE Distributed Renewable Energy (DRE) योजनाओं पर लागू होगी।
सभी Solar PV Module निर्माता एवं सप्लायर को इस SOP का पालन करना अनिवार्य होगा।
Solar PV Module पर उत्पाद (Product) एवं Power Output Warranty देना अनिवार्य रहेगा।
निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि मॉड्यूल में डिजाइन, सामग्री (Material), निर्माण (Manufacturing) एवं कार्य गुणवत्ता (Workmanship) से संबंधित कोई दोष न हो।
Solar PV Module की Power Output Warranty न्यूनतम 25 वर्ष तक लागू रहेगी।
मॉड्यूल की क्षमता (Performance) Standard Test Conditions (STC) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
Warranty अवधि की गणना Module Invoice Date अथवा Warranty Commencement Date के आधार पर की जाएगी।
सभी परीक्षण BIS / IEC Standards के अनुसार ही किए जाएंगे।
Testing Methodology, Measurement एवं Acceptance Criteria को IS/IEC Standards तथा ALMM Technical Requirements के अनुरूप रखना होगा।
यदि Laboratory Testing आवश्यक हो तो केवल NABL Empanelled Laboratories में ही परीक्षण कराया जाएगा।
Warranty Claim Settlement के लिए निर्माता को स्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी होगी।
उपभोक्ता शिकायतों के लिए Manufacturer को Online Warranty Portal / Complaint System उपलब्ध कराना होगा।
DCR Portal पर दर्ज उपभोक्ता का मोबाइल नंबर OTP आधारित Login हेतु उपयोग किया जा सकेगा।
उपभोक्ता को बार-बार Registration कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
Warranty Certificate एवं संबंधित जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
शिकायतों की Tracking एवं Record Keeping के लिए Standard Reporting Format रखना अनिवार्य होगा।
बिना उचित संपर्क प्रयास के शिकायत को स्वतः बंद (Auto Close) नहीं किया जा सकेगा।
Manufacturer की QA/QC Team को Root Cause Analysis (RCA) एवं Corrective Action लेना होगा।
Warranty Claim में Technical Investigation एवं Testing का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा।
प्राकृतिक आपदा (जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि) को कुछ परिस्थितियों में Warranty Exclusion माना जा सकता है।
Voltage Surge, Abnormal Environmental Conditions आदि को भी निर्धारित परीक्षण मानकों के आधार पर Warranty Exclusion माना जा सकता है।
Supply Chain Disruption, युद्ध, दंगे आदि को सामान्यतः Warranty से बचने का आधार नहीं माना जाएगा।
उपभोक्ता हित संरक्षण एवं Warranty Claim Settlement को सरल और पारदर्शी बनाना इस SOP का मुख्य उद्देश्य है।
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